दीपक मिश्रा/कांकेर – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय कांकेर श्री आई. के. एलेसिला (भा.पु.से.) के आदेशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिन्हा के दिशा निर्देशानुसार दिनांक 13.12.2024 को प्राथीया कामिनी साहू पत्ति मनीष साहू उम्र 37 वर्ष साकिन भुईगांव थाना चारामा हाल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धनेलीकन्हार थाना कोरर जिला उ.ब. कांकेर (छ.ग.) के द्वारा थाना आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि, मोबाइल नंबर 7898258555 के धारक मनिन्दर उर्फ सन्नी सिंग के द्वारा तुम्हारा बीजापुर स्थानांतरण हो गया है
तुम्हारा स्थानांतरण को रूकवा दूंगा बोलकर 7,70,000 रूपये का थोखाथडी किया है पैसा वापस मांगने पर मुझे एवं मेरे पति व बच्चे को जान से खतम कर दूंगा की धमकी दिया है कार्यवाही की जावे आवेदन के प्रथम दृष्टिया पर आरोपी मोचाइल नंबर 7898258555 के धारक मनिन्दर उर्फ सन्नी सिंग का कृत्य अपराध धारा 420,505 (बी) भादवि का पाये जाने से अपराध सदर का कायम कर विवेचना में लिया गया
घटना के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिस पर धोखाधड़ी संबंधी अपराध घटित होने से मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर थाने के अपराध क्रमांक 74/2024 थारा 420, 506 (बी) भादवि के आरोपी मनिन्दर सिंग उर्फ सन्नी सिंग पिता गुरूचरण सिंग उम्र 39 वर्ष साकिन रिसभ सिटी प्राईम ब्लाक सी फ्लैट नंबर 104 दुर्ग थाना कोतवाली व जिला दुर्ग, (छ०ग०) की पता साजी कर मिलने पर अभिरक्षा में लेकर थाना लाया जाकर बारिकी से पूछताछ करने से अपराध करना कबूल करने पर आरोपी मनिन्दर सिंग उर्फ सन्नी सिंग को दिनांक 14.12.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोरर निरीक्षक श्री जितेन्द्र गुप्ता, उनि तुलसी राम कोसिमा आर. 735 राजकुमार यादव, 1100 श्रवण ठाकुर, 884 दुवारू मंडावी एवं साइबर सेल कांकेर का विशेष योगदान रहा।
आरोपी- मनिन्दर सिंग उर्फ सन्नी सिंग पिता गुरूचरण सिंग उम्र 39 वर्ष साकिन रिसभ सिटी प्राईम ब्लाक सी फ्लैट नंबर 104 दुर्ग थाना कोतवाली व जिला दुर्ग, (छ०ग०)